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Gurugram News : नगर निगम के सभी अधिकारी अब करेंगे कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल, गुरुग्राम आयुक्त का अनूठा फैसला

नगर निगम Gurugram के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि स्वच्छता Gurugram Municipal Corporation की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस पहल का उद्देश्य कार्यालय में स्वच्छता को बढ़ावा देना और कर्मचारियों में एक समानता का भाव लाना है।

नगर निगम Gurugram में तैनात सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक बड़ी और अनूठी पहल की गई है। अब नगर निगम Gurugram में सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने केबिन में बने पर्सनल टॉयलेट का उपयोग बंद कर कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। यह पहल नगर निगम Gurugram के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग द्वारा शुरू की गई है। उनका मानना है कि इस पहल से न केवल कार्यालय में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि सफाई को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने स्पष्ट किया कि वे खुद भी अपने केबिन में बने पर्सनल टॉयलेट का उपयोग नहीं करेंगे और निगम के कॉमन टॉयलेट का ही उपयोग करेंगे। सभी अधिकारियों को भी इस नीति का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जिनके केबिन में पहले से पर्सनल टॉयलेट बने हुए हैं।

Gurugram Municipal Corporation की स्वच्छता को बढ़ावा देने की पहल

नगर निगम Gurugram के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि स्वच्छता Gurugram Municipal Corporation की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस पहल का उद्देश्य कार्यालय में स्वच्छता को बढ़ावा देना और कर्मचारियों में एक समानता का भाव लाना है। नगर निगम के कार्यालय में बने सभी कॉमन टॉयलेटों की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को भी नियमित रूप से कॉमन टॉयलेटों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि कार्यालय के सभी कर्मचारी एक समान स्वच्छता वातावरण में कार्य कर सकें।

नगर निगम के आयुक्त का मानना है कि यह बदलाव अधिकारियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के साथ-साथ एक सकारात्मक संदेश भी प्रसारित करेगा। कार्यालय की स्वच्छता में सुधार लाने के लिए कॉमन टॉयलेट की व्यवस्था को सुचारू बनाना और नियमित सफाई सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता में शामिल है।

निगम कार्यालय में स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने की योजना

नगर निगम Gurugram के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय Gurugram शहर में स्वच्छता अभियान को नए सिरे से गति देने के प्रयास का एक हिस्सा है। निगम के कॉमन टॉयलेटों की सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के तहत नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कॉमन टॉयलेटों की सफाई और रखरखाव करेंगे ताकि इनका उपयोग करने वाले सभी कर्मचारियों को बेहतर और साफ-सुथरा वातावरण मिल सके।

निगमायुक्त ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस फैसले से Gurugram Municipal Corporation का स्वच्छता अभियान और भी प्रभावी बनेगा। इसके साथ ही निगम द्वारा Gurugram शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों की भी सफाई व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई जा रही है। इस निर्णय से निगम के कार्यालय में स्वच्छता को और भी बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

Gurugram शहर के नागरिकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

नगर निगम Gurugram द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि Gurugram के नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। निगम की ओर से जल्द ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए निगम ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। निगम के अनुसार यह पहल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगी और शहर में स्वच्छता का एक नया मानक स्थापित करेगी।

नगर निगम Gurugram के इस फैसले का उद्देश्य सिर्फ कार्यालय के अधिकारियों को कॉमन टॉयलेट के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं है बल्कि इसके जरिए निगम कार्यालय के सभी कर्मचारियों के बीच एक समानता का वातावरण तैयार करना भी है। Gurugram Municipal Corporation की यह अनूठी पहल अन्य नगर निकायों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन सकती है।

Next News : पंजाब-हरियाणा में हेलमेट पहनने पर सरकार की सख्ती, हर बाइक सवार पर लागू होगा ये बड़ा नियम

Traffic Rules

Punjab-Haryana Traffic Rules : हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के सभी बाइक सवारों के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया है जिसकी जानकारी हाल ही में सामने आई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर 2024 को इस मामले में निर्देश जारी किए। आदेश के अनुसार हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह दुर्घटना की स्थिति में सिर की सुरक्षा कर सके।

हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार केवल वे सिख महिला-पुरुष जिन्होंने पगड़ी पहनी हो उन्हें ही हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। आदेश के साथ-साथ कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले पुरुष और महिला सवारों के चालान की जानकारी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

हर बाइक सवार पर लागू होगा नियम

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, चाहे वह टू-व्हीलर चला रहे हों या पीछे बैठे हों। इस नियम में बच्चों को भी शामिल किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम हर प्रकार की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी श्रेणी कोई भी हो। हालांकि, यदि कोई सिख व्यक्ति पगड़ी पहनकर बाइक चला रहा हो या उसमें बैठा हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा।

छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन छोटे बच्चों को भी बाइक पर ले जाया जाता है इसलिए उनके लिए भी सुरक्षा मानकों की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट इस तरह का होना चाहिए जो दुर्घटना की स्थिति में सिर को चोट से बचा सके।

हेलमेट के उपयोग पर कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेलमेट केवल सिर पर रख लेना पर्याप्त नहीं है; उसे सिर से अच्छे से बांधा जाना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। हेलमेट को मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्टेंडर्ड का पालन करना अनिवार्य होगा।

महिलाओं और पीछे बैठे सवारों पर भी सख्ती

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों का चालान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों। इस आदेश से उम्मीद है कि इन राज्यों में टू-व्हीलर पर सफर करने वाले लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही इस नियम के लागू होने के बाद दुर्घटना की स्थिति में सिर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों की जरूरत

हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए बच्चों के लिए भी सुरक्षा उपायों की मांग की है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षित यात्रा कराई जा सके। कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के आदेश से टू-व्हीलर यात्रियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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