Haryana Pension : हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब इन बेटियों को भी मिलेगी राजकीय पेंशन
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। यह परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों को भेजा गया है ताकि इस योजना को लागू करने में कोई बाधा न आए। इस परिपत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की जानकारी जुटाकर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेंगे।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। यह घोषणा हरियाणा सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इस नई योजना को लागू किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
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हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसी महिलाओं के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी की बेटी शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उसे 75% तक विकलांगता है, तो उसे भी मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम समाज के उन कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिनके पास जीवन यापन के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं।
अविवाहित दिव्यांग पुत्र को भी मिलेगी पेंशन
हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए अब स्वतंत्रता सेनानियों के दिव्यांग अविवाहित पुत्रों को भी पेंशन के दायरे में शामिल कर लिया है। ऐसे बेरोजगार और दिव्यांग पुत्र जिन्हें 75% या उससे अधिक विकलांगता है, वे भी इस पेंशन योजना के पात्र होंगे। यदि किसी परिवार में एक से अधिक योग्य व्यक्ति पेंशन के हकदार हैं, तो उन्हें पेंशन का आनुपातिक हिस्सा प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने जारी किया परिपत्र
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। यह परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों को भेजा गया है ताकि इस योजना को लागू करने में कोई बाधा न आए। इस परिपत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की जानकारी जुटाकर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेंगे। इस दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र परिवारों की सूची तैयार करें और उन्हें जल्द से जल्द पेंशन का लाभ देना सुनिश्चित करें। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशन में इस योजना को लागू करने का मकसद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
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लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने इस पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रयास किया है। अब लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ, आवेदकों को संबंधित दस्तावेज जैसे स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि आवेदन सही पाए जाते हैं और आवेदक सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक प्रयास है।
सीएम नायब सिंह सैनी का बयान
इस नई पहल पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा की जाए। यह पेंशन योजना उन परिवारों के लिए एक सम्मान है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।” उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
इस योजना से हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार लाभान्वित होंगे जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस पेंशन योजना के माध्यम से सरकार न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की मदद कर रही है बल्कि समाज में उन लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी भेज रही है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी।
कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ?
- पात्रता: स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांग पुत्रों के लिए।
- शर्तें: कोई अन्य आय स्रोत नहीं होना चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन या निकटतम तहसील कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
- दस्तावेज़: स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और आय का प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
- पेंशन की राशि: सरकार जल्द ही इस पेंशन की मासिक राशि की घोषणा करेगी।