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2025 से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज, हर साल आपके खाते में आएंगे ₹42000 रुपये!

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है जिससे उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है।

भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें से दो प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)। यदि किसान इन दोनों योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हैं तो वे वार्षिक रूप से ₹42,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan):

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है जिससे उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY):

यह एक पेंशन योजना है, जो किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000 की पेंशन प्रदान करती है। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच नामांकन करना होता है और उनकी आयु के अनुसार मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक होता है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें मासिक ₹3,000 की पेंशन मिलती है, जो वार्षिक ₹36,000 होती है।

दोनों योजनाओं का सम्मिलित लाभ:

यदि कोई किसान PM-Kisan और PM-KMY दोनों योजनाओं का लाभ उठाता है तो उसे वार्षिक ₹6,000 (PM-Kisan) और ₹36,000 (PM-KMY) मिलाकर कुल ₹42,000 की राशि प्राप्त होगी। यह राशि उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:

  • PM-Kisan: इस योजना के लिए सभी छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है। पंजीकरण के लिए किसानों को अपने स्थानीय कृषि विभाग या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
  • PM-KMY: इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर या आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • PM-KMY में शामिल होने के लिए किसान को मासिक अंशदान करना होता है, जो उनकी आयु के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए 18 वर्ष की आयु में ₹55 प्रति माह, 30 वर्ष में ₹110 प्रति माह और 40 वर्ष में ₹200 प्रति माह।
  • PM-Kisan के लाभार्थी किसान PM-KMY में आसानी से शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।
  • दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी जिससे उनकी पात्रता सुनिश्चित हो सके।

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