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हरियाणा में 6 जनवरी से शुरू होगा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, तुरंत मिलेगा समस्याओं का समाधान

हरियाणा बिजली वितरण निगम (Haryana Power Distribution Corporation Limited - HPDCL) उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

HARYANA NEWS: इन प्रयासों के तहत, पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (Zonal Consumer Grievance Redressal Forum) का आयोजन किया जाएगा। इस मंच का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करना है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें वित्तीय विवाद और तकनीकी समस्याएं शामिल हैं। जनवरी 2024 में चार महत्वपूर्ण तारीखों पर बिजली निगम के अधिकारी इस मंच के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करेंगे।

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बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह मंच उन शिकायतों को प्राथमिकता देगा जिनमें 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवाद शामिल हैं। इन शिकायतों का निवारण रेगुलेशन 2.8.2 के तहत किया जाएगा, जो कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। इस मंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिलाने और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में जैसे कि कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर, जनवरी में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। यह शिकायतें बिजली के गलत बिल, मीटर सुरक्षा, वोल्टेज समस्याएं, और खराब मीटरों से संबंधित हो सकती हैं। इन शिकायतों का समाधान 6, 13, 20 और 27 जनवरी को पंचकूला में आयोजित होने वाले जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पर किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मंच पर किसी भी वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत को प्रस्तुत करने से पहले उन्हें पिछले छह महीनों के दौरान किए गए औसत बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क उस महीने के लिए घोषित राशि से कम नहीं हो सकता जिसे उपभोक्ता द्वारा बिल में दावा किया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने का अवसर देना है कि वे सही शुल्क का भुगतान कर रहे हैं और किसी भी विवाद से बचने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि उनकी शिकायत संबंधित अदालत, प्राधिकरण या फोरम में पहले से लंबित नहीं है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि मंच पर विचाराधीन मामलों को समयबद्ध तरीके से हल किया जा सके और कोई भी मामला बिना विलंब के निपट सके। इस दौरान, सभी उपभोक्ता अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए मंच में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

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यह आयोजन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है क्योंकि बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण त्वरित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। यह मंच उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने के साथ-साथ उन्हें बिजली निगम के अधिकारियों के साथ सीधे संवाद का अवसर भी प्रदान करेगा।

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